18 वर्ष की आयु जब तक पूरी न हो तब तक दो पहिया वाहन चलाने से बचे

खरगोन: प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर श्री डीके नागले के मार्गदर्शन में शनिवार को तहसील विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश श्री जीसी मिश्रा द्वारा श्री बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग खरगोन में विधिक साक्षरता एवं मीडिएशन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

  • शिविर को संबोधित करते हुए न्यायाधीश श्री मिश्रा ने कहा कि छात्रों को विद्यार्थी जीवन से ही कानून के सामान्य प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए। ताकि वे आपराधिक गतिविधियों में शामिल न हो और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके।
  • छात्रों को बाल न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, मोटर दुर्घटना अधिनियम के सामान्य प्रावधानों की जानकारी भी दी।
  • साथ ही उन्हे बताया कि जब तक वे 18 वर्ष आयु पूर्ण न हो जाये व लायसेंस न बन जाये तब तक दो पहिया वाहन चलाने से बचे।
  • छात्राओं को गुड टच बेड टच के बारे में बताते हुए आग्रह किया कि प्रत्येक छात्रा को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए ताकि संकट की स्थिति में वह अपनी रक्षा स्वयं कर सके।
  • साथ ही कानून की मदद ले सके। मध्यस्थता योजना की जानकारी देते हुए बताया कि मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरण का निराकरण करने पर पक्षकारों के मध्य भविष्य में आपसी सामंजस्य व संव्यवहार बना रहता एवं पक्षकारों को शीघ्र, सरल व सुलभ न्याय प्राप्त होता है।

 

वहीं शिविर के डॉ. श्री चन्द्रजीत सावले ने अपना अनुभव साझा करते हुए नशे से दूर रहने की सलाह एवं उपाय बताए गए। यातायात पुलिस श्री राजकुमार चौधरी ने यातायात नियमों के बारे में एवं श्री रामलाल वर्मा विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा बच्चों/किशोर अपराधों के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्टेªट कु. याशमी अग्रवाल, कु.प्रियंवदा शुक्ला, कु. साक्षी शुक्ला, अधिवक्ता श्री रमेश मण्डलोई, कॉलेज डायरेक्ट श्री बनवारीलाल जायसवाल व अन्य कर्मचारी, पैरालीगल वालेंटियर श्री परसराम गंधारे व श्री नीलम ओमप्रकाश पगारे उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक रूचिका सोनी एवं आभार श्री सौरभ पाण्डे द्वारा किया गया।

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